परबत्ता. प्रखंड में लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत लंबित आवेदनों को लेकर पेंशन योजना के कुल तीन आवेदन समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात भी निष्पादित नहीं हुए हैं.
इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी ने कार्रवाई करते हुए बीडीओ परबत्ता पर 250 रुपये प्रति आवेदन का अर्थ दंड आरोपित करते हुए वेतन से कटौती करने की बात कही है.
उक्त दंड शकुतला देवी के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा पुलकित तिवारी, उमा देवी तथा सुजीत कुमार के पेंशन योजना के आवेदन के लिये दिया गया है. एसडीओ ने पत्र भेजकर बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. कि क्यों नहीं यह राशि वेतन से कटौती की जाय.
