खगडि़या. समाहरणालय गेट के निकट धारा 144 लगाया गया है. सदर एसडीओ सुनील ने धारा 144 लगाया है. एसडीओ ने जारी आदेश में कहा है कि समाहरणालय के धरना स्थल पर आये दिन विभिन्न दलो एवं अन्य लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन/अनशन किया जाता है. जिससे समाहरणालय के कामकाज में व्यवधान होता है. आस-पास के महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों में भी पठन पाठन प्रभावित होता है. इसी को ध्यान में रख कर समाहरणालय गेट के सौ मीटर की परिधि में धरना/ प्रदर्शन/ ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है. एसडीओ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर 188 भादवि के तहत कार्रवाई की जायेगी.
समाहरणालय के समीप धारा 144 लागू
खगडि़या. समाहरणालय गेट के निकट धारा 144 लगाया गया है. सदर एसडीओ सुनील ने धारा 144 लगाया है. एसडीओ ने जारी आदेश में कहा है कि समाहरणालय के धरना स्थल पर आये दिन विभिन्न दलो एवं अन्य लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन/अनशन किया जाता है. जिससे समाहरणालय के कामकाज में व्यवधान होता है. आस-पास के […]
