17 पहचान पत्र के आधार पर होगा मतदान

खगडि़या. पैक्स चुनाव के दौरान मतदाता 17 पहचान पत्रों के आधार पर मतदान कर सकेंगे. डीसीओ रामाश्रय राम ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के साथ-साथ तीन माह पूर्व बैंक द्वारा निर्गत पासबुक, जॉब कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त विभिन्न पेंशन स्वीकृति पत्र, सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा जारी पहचान पत्र, शस्त्र अनुज्ञप्ति, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज […]

खगडि़या. पैक्स चुनाव के दौरान मतदाता 17 पहचान पत्रों के आधार पर मतदान कर सकेंगे. डीसीओ रामाश्रय राम ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के साथ-साथ तीन माह पूर्व बैंक द्वारा निर्गत पासबुक, जॉब कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त विभिन्न पेंशन स्वीकृति पत्र, सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा जारी पहचान पत्र, शस्त्र अनुज्ञप्ति, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज पहचान पत्र के आधार पर वोट डाल सकेंगे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >