विधानसभा चुनाव: 2542 मतदान केंद्रों पर सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे होगा मतदान: डीएम
विधानसभा चुनाव: 2542 मतदान केंद्रों पर सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे होगा मतदान: डीएम
– मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कटिहार बिहार विधानसभा चुनाव के तहत द्वितीय एवं अंतिम चरण में मंगलवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डीएम ने कहा कि जिला अन्तर्गत सभी सातों विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत द्वितीय चरण का मतदान की तिथि 11-11-2025 को समय पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक निर्धारित है. मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले (पी 2) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन से पूर्व 48 घंटों के अवधि में अभियान समाप्त हो गयी है. इसलिए 48 घंटों की कालअवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में सभी सार्वजनिक सभा व जुलूस आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन अभियान को रोक दिए गये है. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व कुटिल गतिविधियों जैसे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब के अवैध वितरण आदि नहीं किया जा सके. जिलान्तर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू किया गया है. जिसमें मतदान समाप्त होने के 48 घंटों की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं एवं सार्वजनिक बैठकों पर रोक है. उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को अभ्यर्थी के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए एक वाहन और अभ्यर्थी के कार्यकर्त्ताओ व दलीय कार्यकर्त्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी. उक्त वाहनों का अनुज्ञा-पत्र पूर्व में प्राप्त करना होगा. सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कर्मचारी चुनाव आयोग के एमसीसी निर्देश का सख्मी से पालने करेंगे. एमसीसी उल्लंघन की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. डीएम ने कहा कि पिछले कई चुनाव में मतदान के मामले में कटिहार अव्वल रहा है. इस बार भी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान लोग करें. इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रचार प्रसार किया गया है. उन्होंने जिले के सातों विधानसभा सीट के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 11 नवंबर को सबसे पहले मतदान करें. उसके बाद ही कोई काम करें. संवाददाता सम्मेलन में उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार पासवान व डीपीआरओ अभिषेक रंजन मौजूद थे. बगैर प्राधिकार पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे मतदान व मतगणना दिवस के दिन समाचार संकलन के लिए मीडिया कर्मी के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा. मीडिया कर्मी के लिए मतदान एवं मतगणना दिवस के अवसर पर समाचार संकलन के लिए जारी प्राधिकार पत्र का प्रयोग करने को लेकर प्राधिकार पत्र धारक को पूरे समय रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मजिस्ट्रेट, ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारी के निर्देश का पालन करना होगा. किसी भी स्थिति में यह प्राधिकार पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा. जिसका नाम पेज के दूसरे पृष्ठ पर अंकित है. प्राधिकार पत्र धारक की पहचान.के बारे में पीठासीन अधिकारी अपनी संतुष्टि करेंगे. इसमें जिसका नाम दिया गया है. उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका उपयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्रवाई की सुनिश्चित की जायेगी. मीडिया कर्मी सहज पहचान के लिए अपना पहचान पत्र और परिचय पत्र साथ में लायेंगे, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है. जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे है. मतदान केंद्रों पर रहेगी जरूरी सुविधाएं मतदान केंद्र पर अवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा:-रैम्प, शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा चुकी है. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को निर्धारित शर्तें के अनुसार मोबाईल फोन जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है. उक्त के मद्देनजर मतदान केन्द्र के बाहर मोबाईल फोन के संग्रहण के प्रबंध के लिए मोबाईल संग्रहण केन्द्र स्थापित किया गया है. जिसमें मोबाईल फोन के संग्रहण के प्रबंध के लिए कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. मोबाईल संग्रहण केन्द्र में मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से पहले मतदाताओं को अपना मोबाईल फोन जमा करते हुए टोकन प्राप्त करना होगा तथा मतदान करने के पश्चात् मतदान केन्द्र से बाहर आने के बाद मतदाता टोकन वापस देकर अपना मोबाईल वापस ले सकेंगे. मतदान दिवस को बूथ पर लाने के लिए स्वयं व परिवार के सदस्यों के लिए मालिकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की त्रिज्या के भीतर अनुमति नहीं दी जायेगी. होटल व अन्य स्थानों की होगी सघन जांच डीएम ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त माहौल में सम्पन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन कराया जा रहा है. जिलान्तर्गत मतदान केन्द्र क्षेत्रों में भेद्य टोलों मोहल्लों व भेद्य निर्वाचकों की पहचान करते हुए भेद्यता उत्पन्न करने वाले कारकों का चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. जिलान्तर्गत सभी सातों विधानसभा के लिए कुल 272 सेक्टर दण्डाधिकारीकी प्रतिनियुक्ति की गयी है. मतदान दिवस को शत-प्रतिशत बूथों से लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में कटिहार जिलान्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा कल्याण मंडपों व सामुदायिक भवना आदि की सघन जांच की जायेगी और यह पता लगाया जाना है कि बाहरी लोगों को इस परिसरों में स्थान नहीं दिया गया है. लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की व्यक्तियों की सूची का सत्यापन की कार्रवाई की जायेगी.।निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में जांच और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जायेगी.
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