खाद की कालाबाजारी व अनियमितता के आरोप में दो उर्वरक प्रतिष्ठान किये गये निलंबित

खाद की कालाबाजारी एवं अनियमितता के आरोप में मंगलवार को दो उर्वरक प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया है तथा एक को रद्द कर दिया गया.

By RAJKISHOR K | November 25, 2025 7:23 PM

बीएओ की जांच के क्रम में कई तरह की अनियमितताएं हुईं उजागर

कटिहार. खाद की कालाबाजारी एवं अनियमितता के आरोप में मंगलवार को दो उर्वरक प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया है तथा एक को रद्द कर दिया गया. जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लंघन के आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मोंगरा चौक सदर प्रखंड के मेसर्स सरफराज खाद बीज भंडार, प्रो मो मन्नान का अनुज्ञप्ति संख्या सीएफके 21081703619 वैधता तिथि 8 जुलाई 2025 को व सदर प्रखंड के दलन चौक के मेसर्स कृष्णा खाद बीज भंडार प्रो चंद्रशेखर चौहान का अनुज्ञप्ति संख्या डी एसएल 21212042523719 वैधता तिथि सात दिसंबर 2029 को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है. जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी कटिहार द्वारा 24 नवंबर को उक्त उर्वरक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया. जिसमें जांच के क्रम में कई तरह की अनियमितता पायी गयी है. उक्त दोनों प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठान का बोर्ड नहीं पाया गया. प्रतिष्ठान पर अद्यतन भंडार सूचना पट्ट उचित स्थान पर नहीं पाया गया. भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी उर्वरक निरीक्षक को नहीं दिखाया गया. भंडार पंजी उर्वरकवार, कम्पनीवार, ब्रांड वार संधारित नहीं पाया गया. गोदाम में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा पॉस मशीन में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा में अंतर पाया गया. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अनुज्ञप्ति की आड़ में कालाबाजारी परिलक्षित पाया गया. जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन के आरोप में उक्त दोनों का उर्वरक अनुज्ञप्ति वैधता तिथि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. साथ ही तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. जिसे कार्यालय के ई-मेल आइडी पर भेजने को कहा गया है. जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि इससे पूर्व में भी रबी सीजन में दो उर्वरक प्रतिष्ठानों को पहले भी रद्द किया गया था. दो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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