कोढ़ा. दुर्गा पूजा पर्व को लेकर प्रशासन ने मेले में लगने वाले झूलों व अन्य मनोरंजन साधनों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है. एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि मेले में किसी भी प्रकार का झूला या मनोरंजन का साधन केवल प्रशासनिक मापदंड और लाइसेंस की औपचारिकता पूरी करने के बाद ही लगाया जा सकेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी झूला मालिक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे झूलों को तुरंत जब्त कर लिया जायेगा. संबंधित मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. एसडीपीओ ने यह भी बताया कि मेले में मौत कुआं, चित्रहार और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है. इसलिए सभी पूजा समिति और झूला मालिकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
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