– एजेंसी के पास है 10730 एलपीजी गैस सिलिंडर
कटिहारसमाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील कुमार व सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुणाल कुमार व आपूर्ति पदाधिकारी कुमार किंचित ने संयुक्त रूप से बुधवार को कहा कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. डीएसओ ने पत्रकारों के साथ एलपीजी गैस की मौजूदा स्थिति को साझा करते हुए बताया कि कटिहार जिलान्तर्गत तीनों अनुमंडल क्षेत्रों के प्रखंडों में कार्यरत विभिन्न कंपनियों के कुल 54 गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स है. जिसमें घरेलु उपभोक्ताओं के लिए मंगलवार को कुल 10730 घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर उपलब्ध है. सभी कंपनियों के कार्यरत गैस एजेंसियों द्वारा मंगलवार को घरेलू गैस की बुकिंग 7845 के विरूद्ध 8598 गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गयी है. साथ ही सभी गैस एजेंसियों के पास कुल 1130 व्यवसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध है. डीएसओ ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर में 20 मार्च से अबतक कुल 1173 शिकायत दर्ज की गयी है. जिसमें 1170 शिकायतों का निष्पादन किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन की ओर से गठित धावा दल की ओर से अबतक 856 छापेमारी व निरीक्षण किया गया है.
मांग के अनुरूप गैस सिलिंडर की आपूर्ति
उन्होंने दावा किया कि कटिहार जिलान्तर्गत गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है. जिलान्तर्गत घरेलू गैस सिलिंडर के खपत के अनुसार एलपीजी गैस कंपनियों के द्वारा सामान्य रूप से गैस की आपूर्ति की जा रही है. कटिहार जिलान्तर्गत कार्यरत एजेंसियों की मांग के अनुरूप कंपनियों से प्राप्त डाटा के अनुसार बुधवार को कुल 8077 घरेलू एलपीजी गैस सिलिंडर की आपूर्ति की जा रही है. जिससे सम्पूर्ण प्रखंड अन्तर्गत विभिन्न गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स से संबंधित एलपीजी उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार आसानी से गैस सिलिंडर की आपूर्ति की जा रही है.लगातार निगरानी किये जाने का दावा
डीएसओ ने दावा किया कि केन्द्र सरकार के अलावा भी राज्य स्तर से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तरों पर एलपीजी गैस आपूर्ति व वितरण की गहन निगरानी की जा रही है. ताकि गैसों की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलिंडर की बिक्री न हो सके. डीएसओ ने कहा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर आमजन को होने वाले कठिनाईयों के निदान के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाईन नम्बर -06452-239025 एवं 239026 जारी किया गया है.
