– 40 फीट की सड़क के बदले 13 फीट वाली सड़क किनारे बना है गोडाउन,जां च को लगा रहे गुहार – निगम को लगाया जा रहा चूना, मोहल्ले वासियों को हो रही परेशानी – बीच सड़क पर ट्रक लगा समान लोड अनलोड से जाम की समस्या, शिकायत का नहीं हो रहा असर – लोगों को आवागमन में होती है परेशानी, घंटों सड़क पर खड़ा रह करना पड़ता है इंतजार कटिहार नियमों को ताक पर रख इन दिनों नगर निगम अंतर्गत गली मोहल्लों में गोदाम बनाकर धंधा हो रहा है. नियमत: 40 फीट की सड़क के समीप गोदाम बनाने को नक्शा पास करने का प्रावधान है. लेकिन नगर निगम प्रशासन की अनदेखी के कारण एक ओर जहां इस तरह के धंधा करने वाले फलफुल रहे हैं. दूसरी ओर निगम को भारी चूना लगाया जा रहा है. इसके बाद भी निगम के जिम्मेवार पदाधिकारी लापरवाह बने हुए हैं. वार्ड नम्बर 37 में न्यू जूट मिल के सामने राजहाता में महज 13 फीट वाली गली मोहल्लें की सड़क किनारे गोदाम बनाकर धंधा से मोहल्ले के आमजनों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मोहल्ले के लोगों द्वारा जांच कर कार्रवाई को मौखिक शिकायत का असर नहीं हो रहा है, न जांच न ही कार्रवाई होती है. जिससे जब तब संकरी सड़क पर ट्रक लगाकर सामान लोड अनलोड करने के कारण मोहल्ले के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. मोहल्ले के मुहान पर ट्रक लगाकर सामान अनलोड लोड करने के कारण घंटों खड़ा होकर इंतजार करने की समस्या प्रतिदिन झेलना पड़ रहा है. उक्त मोहल्ले के कई लोगों ने मौखिक रूप से बताया कि नियमत: 11 बजे रात से सुबह छह बजे तक ही ट्रक अनलोड व लोड किया जा सकता है. इतना ही नहीं बिल्डिंग वॉयलोज के अनुसार गोदाम मेन राेड में बनाने व चालीस फीट वाली सड़क किनारे ही गोदाम बनाया जा सकता है. साथ ही कॉमसियल के नाते इसका होल्डिंग टैक्स भी अधिक होता है. इन सभी नियमों का कितना पालन किया गया होगा यह तो जांच के बाद ही मामला सामने आयेगा. मोहल्लेवासियों का कहना है कि यह रिहायशी वार्ड है. उनके मोहल्लें में डॉक्टर, अधिवक्ता समेत प्रतिष्ठित पदों पर अधिकांश लोग कार्यरत हैं. सुबह-सुबह समय पर कार्यालय जाने और शाम में घर आने में काफी परेशानी होती है. कभी कभार उक्त सड़क पर जाम की स्थिति हो जाती है. जिससे उनलोगों को घंटो बीच सड़क पर खड़ा होकर समय काटने की मजबूरी हो जाती है. कभी कभार इंमरजेंसी में वे लोग काफी परेशान हो जाते हैं. बार बार शिकायत करने पर नजरअंदाज कर दिये जाने से काफी परेशानी में पड़ जाते हैं. निगम प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. मामला संज्ञान में आने पर कराया जायेगा जांच नियम के अनुसार गोदाम का निमाण हो इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है. उक्त जगह पर कैसे गोदाम बनाकर रोजगार किया जा रहा है. मामला संज्ञान में आने पर जांच कराया जायेगा. नियमत: चालीस फीट वाली सड़क किनारे गोदाम बनाने काे लेकर नक्शा पास करने का प्रावधान है. साथ ही ट्रक अनलोड व लोड का समय निर्धारित है. रात के ग्यारह बजे से सुबह छह बजे तक ही इस तरह का कार्य किया जा सकता है. संतोष कुमार, नगर आयुक्त, कटिहार
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