राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर! 6 महीने राशन नहीं लिया तो हो जाएगा कार्ड बंद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। अब 6 महीने तक राशन का उठाव न करने पर आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अपने कार्ड को सक्रिय रखने और किसी भी समस्या से बचने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

कटिहार, बारसोई. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए राशन कार्डों के सत्यापन और लाभुकों की पहचान की प्रक्रिया सख्त की गयी है. बारसोई के अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारियों से समय पर राशन का उठाव करने और अपने साथ परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लगातार छह माह तक राशन का उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी.

हर माह 21 तारीख को चिन्हित होंगे छह माह से राशन नहीं उठाने वाले कार्ड

एसडीओ राजू कुमार ने बताया कि जिन राशन कार्डों से लगातार छह माह तक राशन का उठाव नहीं किया गया है, उन्हें प्रत्येक माह की 21 तारीख को चिन्हित किया जाएगा. ऐसे राशन कार्डधारियों की सूची संबंधित प्रणाली में उपलब्ध करायी जाएगी.

इसके बाद अगले माह की पहली तारीख को चिन्हित राशन कार्ड स्वतः निष्क्रिय कर दिए जाएंगे. निष्क्रिय होने के बाद संबंधित कार्ड पर राशन का उठाव और आवंटन रोक दिया जाएगा.

ई-केवाईसी के बाद निष्क्रिय कार्ड दोबारा हो सकता है सक्रिय

एसडीओ ने बताया कि राशन कार्डधारी ई-केवाईसी कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने निष्क्रिय राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करा सकते हैं. इसलिए लाभुकों को राशन का नियमित उठाव करने के साथ अपने और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी समय पर पूरा कराना जरूरी है.

तीन माह में ई-केवाईसी नहीं कराया तो हट सकता है नाम

निष्क्रिय किए गए राशन कार्ड के सदस्यों को तीन माह के भीतर ई-केवाईसी कराना आवश्यक होगा. निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित लाभुक का नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है.

एसडीओ ने बताया कि आधार के माध्यम से लाभुकों के मिलान की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके तहत एक से अधिक राशन कार्ड में दर्ज लाभुकों की पहचान की जा रही है.

एक से अधिक राशन कार्ड में नाम मिलने पर होगा सत्यापन

एक से अधिक राशन कार्ड में नाम दर्ज पाए जाने पर संबंधित परिवार के मुखिया को संदेश के माध्यम से सूचना दी जाएगी. इसके बाद सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा.

सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले लाभुकों को दोबारा राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा. वहीं निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी पूरा नहीं करने वाले लाभुक का नाम हटाया जा सकता है.

राशन कार्डधारियों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील

एसडीओ राजू कुमार ने राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे राशन उठाव में छह माह का अंतर न आने दें. साथ ही परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी समय पर जरूर कराएं. उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने की स्थिति में राशन कार्ड निष्क्रिय होने और लाभुक का नाम राशन कार्ड से हटने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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लेखक के बारे में

By अरविंद गुप्ता

अरविंद गुप्ता को पत्रकारिता में 14 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2012 से लगातार कार्य कार्यरत हैं. वर्तमान में कटिहार जिले के बारसोई से समाचार संकलन का कार्य कर रहे हैं.

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