तय मूल्य से अधिक राशि पर यूरिया व डीएपी बेचने पर होगी कार्रवाई
तय मूल्य से अधिक राशि पर यूरिया व डीएपी बेचने पर होगी कार्रवाई
– जिले के थोक, खुदरा उर्वरक विक्रेताओं व संबंधित उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ डीएओ ने की बैठक कटिहार जिले में कुछ उर्वरक विक्रेताओं यूरिया एवं डीएपी उर्वरक का विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. जो उर्वरक नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है. इसको लेकर शनिवार को जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं तथा संबंधित उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक में जारी निर्देशों में सभी उर्वरक विक्रेता सरकार के निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर ही उर्वरकों का विक्रय सुनिश्चित करेंगे. उर्वरक का बिल, कैश मेमो निर्धरित मूल्य के अनुसार ही निर्गत किया जायेगा. विक्रय स्थल पर उर्वरकों की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. किसी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा ओवररेटिंग पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सहायक निदेशक प्रक्षेत्र को जिला स्तरीय फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सेल का नोडल बनाया गया है. इनके नंबर 90316 47065 पर किसान सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक खाद संबंधी समस्याओं का शिकायत कर सकते हैं. सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी व जिला स्तरीय निरीक्षण दल को निर्देशित किया गया है कि वे नियमित रूप से उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.
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