हत्या मामले में दो को मिली आजीवन कारावास की सजा

कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एचसी श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर दो अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त को 20 हजार रुपये अर्थदंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार बलिया बेलौन थाना कांड संख्या 22/2014 […]

कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एचसी श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में दोषी पाये जाने पर दो अभियुक्तों को आजीवन करावास की सजा सुनायी. अदालत ने अभियुक्त को 20 हजार रुपये अर्थदंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार बलिया बेलौन थाना कांड संख्या 22/2014 में आजमनगर प्रखंड के हरलग्गा गांव निवासी कैसर रैना ने महानंदा नदी के किनारे बलिया बेलौन बांध पर पुलिस पदाधिकारी के समझ दिये फर्द बयान में कहा था कि मो निसार के घर नहीं आने पर उसकी मां ने बताया कि उसका मोबाइल स्वीच ऑफ आ रहा है.

काफी खोजबीन करने के पर जानकारी मिली कि निसार अंतिम बार सालमारी कॉलेज चौक पर देखा गया है. बाद में उसकी हत्या कर महानंदा नदी के बलिया बेलौन के बांध पर कर शव फेंक दिया गया था. यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया था. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों का अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार ने परीक्षण कराया.

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