चाकू से गोदकर हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास

- एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनायी सजा, 25000 अर्थदंड पर लगाया

– एडीजे तृतीय की अदालत ने सुनायी सजा, 25000 अर्थदंड पर लगाया – सात में तीन को मिली सजा, चार अभियुक्तों की अलग चल रही सुनवाई भभुआ कोर्ट. एडीजे तृतीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने भभुआ थाना अंतर्गत ग्राम कुंज निवासी शेषमुनि सिंह पिता राम अवतार सिंह, राम इकबाल सिंह पिता हरी सिंह व उनके पुत्र शैलेश सिंह पिता राम इकबाल सिंह को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही 25000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी. अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि विगत 16 जून 2019 को कुंज गांव के उपेंद्र सिंह की निर्मम हत्या चाकू से गोदकर कर दी गयी थी, जिसकी प्राथमिकी मृतक के चाचा राजकुमार सिंह पिता स्वर्गीय लाल मुनी सिंह द्वारा भभुआ थाना कांड संख्या 340 सन 2019 दर्ज करायी गयी थी. राजकुमार सिंह ने अपने आवेदन में कहा था कि गुंजन सिंह, शेष मुनि सिंह, शैलेश सिंह, धीरज सिंह, देवमुनि सिंह, राम इकबाल सिंह और सुनील सिंह 16 जून 2019 को गांव के दैतरा बाबा के पास आठ बजे दिन में उपेंद्र सिंह के ऊपर चाकू से तब तक हमला करते रहे, जब तक की उसकी मृत्यु नहीं हो गयी. घटना का कारण था कि अभियुक्तों द्वारा यह कहा जा रहा था कि तुम्हारे खाते में मेरे एक साथी द्वारा पैसा भेजा गया है, तब मृतक उपेंद्र सिंह द्वारा कहा गया था कि मैं बैंक अकाउंट चेक कर लेता हूं उसके बाद पैसा दे दूंगा, अभी आप लोग 2000 ले लीजिये. इसके बाद 1000 और दे दूंगा, इसी बात को लेकर बाद विवाद होने लगा और अंत में अभियुक्तों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में बचाव पक्ष से अजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा था. मालूम हो इसी मामले में शेष चार आरोपितों की अलग सुनवाई चल रही है, जिसकी सुनवाई फिलहाल प्रक्रिया में है.

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Author: VIKASH KUMAR

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