मवि के एचएम नहीं रहेंगे हाइस्कूल के प्रभारी, अब देना होगा पूर्ण प्रभार

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किये सख्त निर्देश

= अगर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पदस्थापन हो गया है, तो देना होगा संपूर्ण प्रभार = माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किये सख्त निर्देश = निर्देश के बाद भी प्रभार नहीं देने पर होगी अनुशासनिक करवाई प्रतिनिधि, भभुआ नगर. जिले में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभार को लेकर जारी विवाद पर विभाग ने इस बार स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. कहा है कि जहां भी पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो चुकी है, वहां मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक किसी भी स्थिति में हाइस्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक बने नहीं रहेंगे. जारी पत्र में बताया गया है कि बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से प्रभार दिया जाना अनिवार्य है. इसके बावजूद कई जिलों में देखा गया है कि मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जो उत्क्रमण के बाद हाइस्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे, वे नयी नियुक्ति के बाद भी प्रभार हस्तांतरित नहीं कर रहे. इससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रहा है और विभागीय नियमावली का उल्लंघन भी हो रहा है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह अलग इकाइयां हैं. दोनों के यू डाइस कोड भी अलग हैं. ऐसे में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी के रूप में बने रहना पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है. विभाग ने सभी डीडीइ और डीइओ को निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों में यह समस्या बनी हुई है, वहां तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. प्रभार हस्तांतरण की रिपोर्ट विभाग को भेजें अपने निर्देश में निदेशक ने कहा है कि जिन माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, उन्हें बिना देरी के संपूर्ण प्रभार दिलाया जाये. साथ ही प्रभार हस्तांतरण की अद्यतन रिपोर्ट विभाग को शीघ्र भेजने को भी कहा गया है. गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिले में चल रहे गतिरोध के समाप्त होने की उम्मीद जतायी जा रही है. विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर किसी स्तर पर बाधा उत्पन्न हुआ, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Author: VIKASH KUMAR

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