नामांकन को लेकर भभुआ व मोहनिया अनुमंडल परिसर में लगायी गयी धारा-144

जिले के चारों भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सोमवार से नामांकन का कार्य शुरू हो गया

भभुआ सदर. जिले के चारों भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सोमवार से नामांकन का कार्य शुरू हो गया. भभुआ व चैनपुर विधानसभा चुनाव के नामांकन का कार्य भभुआ अनुमंडल व डीसीएलआर कार्यालय में किया जा रहा है, तो मोहनिया और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का कार्य मोहनिया अनुमंडल व डीसीएलआर कार्यालय में हो रहा है. इधर, नामांकन को लेकर सदर एसडीएम अमित कुमार और मोहनिया अनुमंडल पदाधिकारी अनिरुद्ध पांडेय ने अनुमंडल परिसर में सोमवार 13 से 21 अक्तूबर तक धारा 163 लगायी है. इस धारा के लागू होने के बाद दोनों अनुमंडल परिसरों में किसी भी प्रत्याशी, प्रस्तावक व समर्थक द्वारा किसी भी तरह का भीड़ और मजमा नहीं लगाया जायेगा और ना ही किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जायेगा. इसके अलावा किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन कर परिसर के अंदर घूमना या भ्रमण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जबकि, इस दौरान किसी भी तरह का पटाखा फोड़ने पर भी रोक लगायी गयी है. वहीं, किसी भी तरह के अग्नेयास्त्र व हथियार लेकर प्रवेश करने व प्रदर्शन करना पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. अनुमंडल परिसर में नामांकन करने आनेवाले सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के सभी नियमों व निर्देशों का पालन करना होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. हालांकि, यह आदेश ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, अनुमंडलकर्मी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल पर प्रभावी नहीं होगा. = नामांकन के लिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भभुआ और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सोमवार से शुरू हुए नामांकन को लेकर कचहरी परिसर स्थित एसडीएम और डीसीएलआर कार्यालय के बाहर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा. नामांकन को लेकर अनुमंडल परिसर, मुख्य द्वार व गेट के दोनों तरफ कचहरी रोड पर पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिसबल तैनात रहे. नामांकन की प्रक्रिया को लेकर सड़क के दोनों तरफ ड्रॉप गेट यानी बैरियर लगाया गया है. बैरियर के पास तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों को अंदर नहीं आने नहीं दिया जा रहा है और बैरियर के पास से वाहनों को लौटा दिया गया. प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक पैदल ही कचहरी परिसर होते निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में पहुचेंगे जबकि, अन्य कार्यकर्ताओं व समर्थकों को ड्रॉप गेट पर ही रोक लिया जायेगा व ड्यूटी पर तैनात जवान उन्हें अंदर जाने नहीं देंगे. = 20 अक्तूबर तक भरा जायेगा नामांकन प्रपत्र – नामांकन दर्ज कराने की अंतिम तिथि – 20 अक्तूबर – स्क्रूटनी की तिथि – 21 अक्तूबर – नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि – 23 अक्तूबर – मतदान की तिथि – 11 नवंबर – मतगणना की तिथि – 14 नवंबर ——– = अनुमंडल परिसर के बाहर पुलिस सुरक्षा में बनाये गये हैं ड्रॉप गेट

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Author: VIKASH KUMAR

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