राष्ट्रीय लोक अदालत आज, 11 हजार से अधिक मामलों के निबटारे की तैयारी

इ-ट्रैफिक चालान, बैंकिंग सहित अन्य मामलों के निबटारे के लिए 15 बेंचों का गठन

इ-ट्रैफिक चालान, बैंकिंग सहित अन्य मामलों के निबटारे के लिए 15 बेंचों का गठन भभुआ व मोहनिया व्यवहार न्यायालय में सुबह 10 बजे से शुरू होगी राष्ट्रीय लोक अदालत भभुआ सदर. आज शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में भभुआ व मोहनिया व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी. सुबह 10 बजे से लगनेवाली इस लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर लंबित मामलों का निकटारा किया जायेगा. लोक अदालत में सुलहनीय वादों का सुलभ निष्पादन किया जायेगा. अधिक से अधिक वादों का निष्पादन हो, इसे लेकर 11 हजार 355 वादों में 10 हजार 102 पक्षों को नोटिस निर्गत कराया गया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ शैल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इस बार न्यायालय द्वारा 11 हजार 355 वादों में लगभग 10 हजार 102 नोटिस निर्गत किये गये हैं. जबकि, बैंकों व अन्य विभागों द्वारा लगभग 8 हजार वादों में करीब 6500 नोटिस निर्गत किये गये हैं. वादों के सुलभ निष्पादन के लिए 15 बेंचों का गठन किया गया है. सभी बेंच में न्यायिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनवाई के लिए की गयी है. ये बेंच बैंकिंग, दावा व बीमा वाद, वन वाद, सुलहनीय आपराधिक व दीवानी वाद, राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटरयान दुर्घटना वाद, विद्युत वाद, पानी विपत्र से संबंधित वाद, दूरभाष वाद, श्रम व यातायात चालान संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी. सचिव डॉ शैल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को सुगमता से अपने मामलों का निबटारा करने के लिए प्रेरित करना है. लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निबटारा कर समय व धन की बचत कर सकते हैं. साथ ही उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिलती है. उन्होंने सभी नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है. ट्रैफिक चालान मामलों का भी होगा निबटारा इस बार की लोक अदालत में सुलहनीय मामलों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जायेगा. यह जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन कुमार ने दी. उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे आज नौ मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निबटारा करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार चालान राशि में 50 प्रतिशत तक छूट का भी प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार द्वारा लागू ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के तहत 31 मार्च 2026 तक लंबित ई-चालानों के निपटारे का विशेष प्रावधान किया गया है. खासकर वैसे चालान, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोक अदालत में शामिल किया जायेगा.

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By Vikash kumar

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