दो माह के अंदर मजदूरी भुगतान करने का निर्देश, नहीं तो होगी कार्रवाई

KAIMUR NEWS.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर के निर्माण में काम किये लाभुकों को उनकी मजदूरी का भुगतान दो माह के अंदर करने का निर्देश मनरेगा लोकपाल कैमूर ने पंचायत रोजगार सेवक को दिया है. भुगतान नहीं करने पर अग्रेतर कार्रवाई की बात कही गयी है

By VIKASH KUMAR | November 30, 2025 6:29 PM

पीएनम आवास योजना की मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने पर हुई सुनवाई प्रतिनिधि, भभुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर के निर्माण में काम किये लाभुकों को उनकी मजदूरी का भुगतान दो माह के अंदर करने का निर्देश मनरेगा लोकपाल कैमूर ने पंचायत रोजगार सेवक को दिया है. भुगतान नहीं करने पर अग्रेतर कार्रवाई की बात कही गयी है. दरअसल इस संबंध में कुदरा प्रखंड के ग्राम ककरही के रहने वाले आवास योजना के लाभुक रामअवध बिंद ने मनरेगा लोकपाल की अदालत में परिवाद दायर किया था कि पीएम आवास योजना में उसने अपने घर बनाने में बतौर मजदूर काम किया, जिसकी मजदूरी उसे दो किस्तों में 7200 रुपये प्रदान की गयी. लेकिन, तीसरे किस्त की मजदूरी 14 हजार 800 रुपये उसे आज तक नहीं दी गयी है. इधर, इस संबंध में सुनवाई के दौरान संबंधित पंचायत रोजगार सेवक ने लोकपाल की अदालत को बताया कि दो किस्तों का भुगतान कर दिया गया, लेकिन तीसरे किस्त के भुगतान में बीडीओ कार्यालय से पीएमएवाइ योजना को भौतिक रूप से पूर्ण दिखाने के कारण मनरेगा कार्यालय के पोर्टल पर कोड प्रदर्शित नहीं होने के कारण तीसरे किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका. सुनवाई के बाद मनरेगा लोकपाल ने आदेश पारित किया है कि यह विपक्षी की लापरवाही का मामला है, इसलिए आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर लाभुक के मजदूरी का भुगतान कर दें नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है.

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