Kaimur News : सोनहन थानेदार को कोर्ट में उपस्थित करें एसपी, जमानतीय वारंट जारी

Kaimur News : रिपोर्ट व स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने जारी किया आदेश, आरोपित अक्सर आता है कोर्ट, लेकिन एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार

By PANCHDEV KUMAR | March 20, 2025 8:46 PM

भभुआ कार्यालय. भभुआ परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार के द्वारा कैमूर एसपी को सोनहन थानेदार को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश के द्वारा सोनहन हम थानेदार के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया है. सोनहन थानेदार के खिलाफ उक्त आदेश न्यायालय को आरोपी व्यक्ति के चल संपत्ति के बाबत रिपोर्ट नहीं देने व इसे लेकर पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने एवं गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नही करने पर प्रधान न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया है.

न्यायालय के बार-बार आदेश के बावजूद सोनहन थानेदार ने नहीं की कार्रवाई:

दरअसल सोनहन थाना क्षेत्र की एक महिला ने परिवार न्यायालय भभुआ में मेंटेनेंस केस नंबर 34/22 दायर किया था. इसमें न्यायालय के द्वारा उसके पति को प्रत्येक महीने 3000 रुपये निर्वहन भत्ता देने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसके पति के द्वारा उक्त ₹3000 नहीं दिया जा रहा था. इसके बाद उसकी पत्नी ने मिसलेनियस केस नंबर 50/24 दायर किया. इसमें परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उसके पति को नोटिस किया गया. लेकिन, उसका पति नोटिस के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. इसके बाद न्यायालय द्वारा 18 अक्त्तूबर 2024 को उसके पति के खिलाफ लेवी वारंट जारी किया गया. इसके तहत उसकी चल संपत्ति को कुर्क कर पुलिस को 84000 कोर्ट में जमा करना था. इसके लिए उसके चल संपत्ति की रिपोर्ट सोनहन की थानेदार को देनी थी. इसके बाद चार फरवरी 2025 को उसके पति के न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद सोनहन पुलिस ने उसे पकड़ कर कोर्ट में हाजिर नहीं किया.

= अक्सर आता है कोर्ट में, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है गिरफ्तारमेंटेनेंस का केस करने वाली महिला ने कोर्ट को यह बताया गया कि उसका यहीं पर अन्य कोर्ट में पति के साथ दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है. उसे लेकर उसका पति अक्सर कोर्ट में आता है. उसके पति के खिलाफ आपके कोर्ट से गैर जमानती वारंट निकला हुआ है. लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा तीन दिसंबर 2024 को सोनहन के थानेदार से उक्त मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गयी. लेकिन, उनके द्वारा लवी वारंट जारी होने पर आरोपी पति के चल संपत्ति का ना कोई ब्यौरा दिया गया ना ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया और ना ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार के द्वारा एसपी को सोनहन थानेदार को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही सोनहन थानेदार के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया है.

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