कामगारों की मौत पर 50 हजार की जगह चार लाख मुआवजा

साइकिल के लिए रुपये की जगह अब मिलेगा कूपन कल्याण के लिए नियमों में हुए बदलाव भभुआ नगर : भवन निर्माण के कामगारों के कल्याण को लेकर कई योजनाओं में बदलाव किया गया है. कामगारों की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उनके परिजनों को अब 50 हजार की जगह अब चार लाख रुपये का […]

साइकिल के लिए रुपये की जगह अब मिलेगा कूपन

कल्याण के लिए नियमों में हुए बदलाव

भभुआ नगर : भवन निर्माण के कामगारों के कल्याण को लेकर कई योजनाओं में बदलाव किया गया है. कामगारों की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उनके परिजनों को अब 50 हजार की जगह अब चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. बिहार भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से मजदूरों की 20 श्रेणियां जुड़ी हुई हैं. इसमें राज मिस्त्री से लेकर पलंबर तक शामिल हैं. सभी को इसका लाभ मिलेगा. इससे उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा. नये फैसले से सभी को लाभ मिलेगा.

अंशदान में भी बदलाव: बोर्ड के मेंबरशिप शुल्क में भी बदलाव करते हुए उसे अधिक लचीला और कामगारों के हित में बनाया गया है. अभी तक कामगारों को मेंबरशिप शुल्क के लिए 20 रुपये और बोर्ड में 20 रुपया मासिक अंशदान देना पड़ता था. नयी व्यवस्था में मेंबरशिप तो 20 रुपया ही रहेगा, लेकिन अंशदान मात्र 50 पैसा मासिक कर दिया गया है. पांच साल का अंशदान 30 रुपया अब एक ही बार जमा कर देना होगा.

औजार के लिए अलग से पांच हजार रुपये : कामगारों को साइकिल, औजार व मकान मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में पहले 15000 रुपये मिलते थे. अब इसमें बदलाव किया गया है. अब साइकिल के लिए रुपये की जगह 3500 मूल्य का कूपन मिलेगा. वहीं औजार के लिए अलग से पांच हजार रुपये मिलेंगे. इसके अलावा भवन के लिए पहले 10 हजार मिलते थे, जो लौटाना नहीं होता था. उसकी जगह कामगारों को अब एक लाख रुपये मिलेगा, लेकिन उसे लौटाना होगा.

जिन्हें मिलेगा लाभ: विभाग के नये निर्णय के अनुसार, सामान्य मृत्यु पर 15 हजार की जगह एक लाख मिलेगा. वहीं, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार की जगह 4 लाख रुपये व शादी के लिए दो हजार की जगह 50 हजार रुपये मिलेंगे. इसका लाभ राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फर्श फ्लोर का काम करनेवाले कामगार, अकुशल मजदूर, मिश्रक, रेजा, रोलर चालक, सड़क पुल व बांध मजदूर, बड़े यांत्रिक कामगार, पलंबर, ईंट निर्माण व पत्थर तोड़नेवाले कामगार आदि को मिलेगा.

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