भभुआ कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश मिश्रा की अदालत ने चांद थाना के ग्राम चौरी निवासी मुरली प्रसाद साह को एक लाख सात हजार पांच सौ पच्चीस रूपया हड़पने के मामले में एक साल का कारावास और दो हजार रूपया अर्थदंड अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा मुकर्रर की है. गौरतलब है कि चांद थाना के दुगुथुआं निवासी गोर्वधन सिंह अभियुक्त मुरली प्रसाद साह को 8 अप्रैल 2000 में धान की बिक्री की थी.
उक्त धान की बिक्री के पैसे को टालमटोल करते आठ साल का समय बिता दिया और अंत में पैसा देने से साफ इनकार करते हुए गाली गलौज भी किया. उक्त आशय का परिवाद संख्या 415/2008 सीजेएम के न्यायालय में गोर्वधन सिंह द्वारा 17 अप्रैल 2008 को दायर किया था. परिवादी के तरफ से अधिवक्ता कुमार अर्जुन सिंह और महेंद्र कुमार पांडेय अभियुक्त की तरफ से अधिवक्त अरविंद कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा था.
