45 लाख के गबन मामले में को-ऑपरेटिव बैंक का शाखा प्रबंधक निलंबित, …जानें कैसे किया गया गबन?

भभुआ : सासाराम-भभुआ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के भगवानपुर शाखा के प्रबंधक सबीर अहमद खां, सहायक राणा रुद्रप्रताप सिंह और आदेशपाल नरेंद्र बहादुर सिंह को 45 लाख 65 हजार 500 रुपया गबन करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है. वहीं, बैंक के विधि प्रभारी मंजय कुमार सिंह द्वारा उक्त तीनों लोगों के ऊपर सांठ-गांठ […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 25, 2019 4:30 PM

भभुआ : सासाराम-भभुआ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के भगवानपुर शाखा के प्रबंधक सबीर अहमद खां, सहायक राणा रुद्रप्रताप सिंह और आदेशपाल नरेंद्र बहादुर सिंह को 45 लाख 65 हजार 500 रुपया गबन करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है. वहीं, बैंक के विधि प्रभारी मंजय कुमार सिंह द्वारा उक्त तीनों लोगों के ऊपर सांठ-गांठ कर बैंक का 45 लाख 65 हजार रुपया गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

दरअसल, को-ऑपरेटिव बैंक के भगवानपुर शाखा में उक्त गबन के मामले का उद्भेदन तब हुआ, जब बैंक के मुख्यालय द्वारा टीम बनाकर भगवानपुर शाखा का आतंरिक जांच करायी गयी. जांच टीम द्वारा 14 अगस्त, 2019 को संयुक्त जांच रिपोर्ट दी थी. इसमें पाया गया कि बैंक मैनेजर सबीर अहमद खां, सहायक राणा रुद्रप्रताप सिंह और अनुसेवक नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ मिलीभगत कर साजिश के तहत उक्त राशि का गबन किया गया है. साथ ही जांच में पाया गया कि 12 फरवरी, 2019 को अनुसेवक नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम से एक लाख रुपये का चेक निर्गत किया गया है और उनके द्वारा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक भगवानपुर के चालू खाता से उक्त राशि की निकासी की गयी. लेकिन, उसने को-ऑपरेटिव बैंक भगवानपुर की शाखा में जमा नहीं किया. उसी तरह से 13 फरवरी, 2019 को सहायक राणा रुद्रप्रताप सिंह के नाम से प्रबंधक सबीर अहमद खां द्वारा पांच लाख रुपये का चेक निर्गत किया गया. उनके द्वारा भी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा पांच लाख रुपये की निकासी की गयी. लेकिन, उसे भी को-ऑपरेटिव बैंक भगवानपुर के शाखा में जमा नहीं किया गया. ठीक उसी तरह 16 फरवरी, 2019 को भी रुद्र प्रताप सिंह के नाम से निर्गत एक लाख के चेक की राशि निकाल कर बैंक में जमा नहीं कर गबन कर लिया गया.

इस तरह से गबन करने का सिलसिला बढ़ता गया और 18 मार्च, 2019 को अनुसेवक नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम से चेक निर्गत कर 18 लाख 65 हजार 500 रुपया पीएनबी ठकुरहट की शाखा से निकाल कर गबन कर किया गया. इसके बाद 3 जून, 2019 को 20 लाख रुपया एक्सिस बैंक भभुआ की शाखा में जमा करने के बैंक के रजिस्टर में इंट्री कर एक्सिस बैंक भभुआ में जमा नहीं कर उक्त राशि का भी गबन कर लिया गया. इस तरह पांच बार में कुल 45 लाख 65 हजार 500 रुपये का गबन प्रबंधक, सहायक और अनुसेवक द्वारा मिलकर किया गया है.

सासाराम-भभुआ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक ने बताया कि भगवानपुर शाखा के प्रबंधक सबीर अहमद खां, सहायक राणा रूद्रप्रताप सिंह व अनुसेवक नरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा सांठ-गांठ कर 45 लाख 65 हजार 500 रुपये गबन करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है. वहीं, तीनों लोगों के ऊपर भगवानपुर थाने में विधि प्रभारी मंजय कुमार सिंह द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है. उक्त मामले में भगवानपुर थानेदार राकेश रौशन ने बताया कि उक्त तीनों लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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