हत्या मामले में आरोपित चाचा समेत तीन चचेरे भाइयो को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने सगे भतीजे रौशन हत्याकांड में शामिल चाचा श्रवण साव समेत तीनों चचेरे भाई विकास कुमार, लड्डू कुमार एवं राज किशोर कुमार को हत्या के मामले दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चारों अभियुक्त डोहिया ग्राम परसबिगहा थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

जहानाबाद नगर

. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने सगे भतीजे रौशन हत्याकांड में शामिल चाचा श्रवण साव समेत तीनों चचेरे भाई विकास कुमार, लड्डू कुमार एवं राज किशोर कुमार को हत्या के मामले दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चारों अभियुक्त डोहिया ग्राम परसबिगहा थाना क्षेत्र के निवासी हैं. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक सरजून साव ने अपने फर्दबयान में बताया था कि बीते 14 जून 2021 को संध्या 7 बजे वह अपने पुत्र रौशन कुमार के साथ घर पर खाना खा रहा था. उसी क्रम में सूचक का बड़ा भाई श्रवण साव अपने तीनों बेटों के साथ दरवाजे पर आकर हल्ला करने लगा तथा गाली-गलौज करने लगा. इसी दौरान श्रवण साव ने सरजून साव से कहा कि तुम लोग मेरे जमीन पर पिलर बना दिए हो, हम उसे कबाड़ देंगे. इतने में सरजून साव का लड़का रौशन कुमार ने कहा कि आप लोग अभी शराब के नशे में हैं, अगले दिन सुबह इस बारे में बात करते हैं. इतने में ही श्रवण साव आग-बबूला हो गया और अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर अपने सगे भतीजे रौशन के सर पर खंती से हमला कर दिया, जिससे रौशन कुमार लहूलूहान होकर जमीन पर बेहोशी हालत में गिर गया था और मौके से सभी अभियुक्त फरार हो गये.

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By Prabhat Khabar News Desk

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