Arwal News: व्यवहार न्यायालय अरवल के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.
तीन देसी पिस्टल और 10 कारतूस हुए थे बरामद
अभियोजन पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि मामले के सूचक पवन कुमार दास, तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी, किंजर थाना ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल 2023 को किंजर थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी जीतन पासवान के पास से तीन देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे.
न्यायालय ने आरोपी को पाया दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जीतन पासवान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) और धारा 26 के तहत दोषी पाया.
3-3 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा
सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 25(1-बी)(ए) शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं धारा 26 शस्त्र अधिनियम के तहत भी तीन वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से सोनी कुमारी ने मामले की पैरवी की, जबकि अभियोजन पदाधिकारी सीमा कुमारी ने वाद संचालन में सहयोग किया.
