बैंक के 47 हजार 462 रुपये गबन करने का
था आरोप
जहानाबाद,नगर : एसीजेएम सह चतुर्थ सबजज आर के रजक ने सरकारी रुपये गबन के आरोपित पूर्व पैक्स अध्यक्ष नगर थाना क्षेत्र के बड़ी संगत निवासी विजय कुमार भदानी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. भा.द.वी की धारा 408 में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि
मगध सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड गया शाखा के प्रबंधक रामजी प्रसाद शर्मा ने जहानाबाद पैक्स अध्यक्ष विजय कुमार भदानी के विरुद्ध बैंक का 47 हजार 462 रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए जहानाबाद थाना कांड संख्या 167/95 दर्ज कराया था. जिसमें न्यायाधीश ने भदानी को साक्ष्य के अाधार पर रुपये गबन करने का दोषी पाकर सश्रम कारावास की
सजा सुनायी.
