हत्या के एक अभियुक्त को सश्रम उम्रकैद की सजा

पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी जहानाबाद (नगर) : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या के मुकदमे में आरोपित अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के बलौरा निवासी नवीन दुबे को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ […]

पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी

जहानाबाद (नगर) : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश रामविनोद सिंह ने हत्या के मुकदमे में आरोपित अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के बलौरा निवासी नवीन दुबे को धारा 302 भादवि के तहत दोषी पाते हुए गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. वहीं, तीन अन्य अभियुक्त पवन दूबे, प्रवीण दूबे एवं निरंजन दूबे को न्यायाधीश ने धारा 323 भादवि के तहत दोषी पाते हुए दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए
मुचलका पर रिहा कर दिया. इस संबंध में एपीपी विजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचक करपी थाना क्षेत्र के बलौरा निवासी सैजू सिंह ने करपी थाना कांड संख्या 36/95 दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभियुक्तों ने जमीन विवाद के कारण हरवे-हथियार से लैस होकर सूचक एवं बाला सिंह के साथ मारपीट की. सिर पर चोट लगने के कारण बाला सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे और पीएमसीएच में इलाज के दौरान 27 जून, 1995 को उनकी मौत हो गयी.

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