जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त होगी सजा
जहानाबाद नगर : एसीजेएम आरके रजक ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित बैजू यादव ग्राम श्रीपुर थाना घोसी को धारा 25 (1-बी) ए एवं 26 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 2000 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है.अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
अभियुक्त बैजू यादव के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष घोसी उमेश कुमार सिंह ने घोसी थाना कांड 182/2011 दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि बैजू यादव के घर श्रीपुर में हत्या का फरार अभियुक्त छुपा हुआ है.
सूचना मिलने पर सशस्त्र पुलिस बल के साथ 21 जुलाई 2011 को डेढ़ बजे दिन में छापेमारी किया तो अभियुक्त के घर से एक लोडेड देसी राइफल एवं दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ.
