कोर्ट के आदेश पर आवास सहायक पर मुकदमा

काको : प्रखंड क्षेत्र के खालीस पुर गांव निवासी और इंदिरा आवास की लाभुक राधा देवी ने इंदिरा आवास सहायक ओमप्रकाश के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है. परिवाद पत्र में उक्त महिला ने आरोप लगाया है कि 2 अक्तूबर को खालीसपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ग्राम सभा का आयोजन किया […]

काको : प्रखंड क्षेत्र के खालीस पुर गांव निवासी और इंदिरा आवास की लाभुक राधा देवी ने इंदिरा आवास सहायक ओमप्रकाश के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया है. परिवाद पत्र में उक्त महिला ने आरोप लगाया है कि 2 अक्तूबर को खालीसपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था.

ग्राम सभा में आवास सहायक ओमप्रकाश से मुलाकात कर इंदिरा आवास की दूसरी किस्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात को अनसुनी करते हुए वहां से धक्का देकर उसे भगा दिया. यह भी उल्लेख किया है कि उसी दिन शाम को आवास सहायक ओमप्रकाश उसके (लाभार्थी) घर पहुंचे और दूसरी किस्त देने के एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की. जब उन्होंने कहा कि हम गरीब इतना पैसा कहां से लायेंगे तो वह जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर गाली दिया.

इसकी लिखित शिकायत काको थाने में भी दी गयी. मुकदमें में उल्लेख किया गया है कि थानाध्यक्ष के समझाने के बाद जब लाभार्थी महिला तीन अक्तूबर को काको प्रखंड कार्यालय पहुंची और आवास सहायक से अपने इंदिरा आवास की दूसरी किस्त की मांग की तो वे आग बबूला हो गये. मारपीट करने और कई लोगों के सामने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज देते हुए भगा देने का आरोप लगाया गया है. दायर परिवाद के आलोक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने काको थानाध्यक्ष को परिवाद से संबंधित एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

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