जहानाबाद नगर : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने छह वर्षीय नाबालिग के साथ किये गये दुष्कर्म के आरोप में बेलदारी बिगहा निवासी रामराज चौहान को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पाॅस्को एक्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की मां ने जहानाबाद महिला थाना में कांड संख्या 76/2014 दर्ज करायी थी.
जिसमें 28 नवंबर 2014 को अभियुक्त ने सूचिका की नाबालिग पुत्री को बुलाकर ले गया और बहला-फुसला कर पैसा एवं मिठाई का लोभ देकर सुनसान जगह पर उसके साथ मुंह काला किया. विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस मामले में कई गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.
