जहानाबाद नगर : अपहरण के एक मामले में आरोपित छह अभियुक्तों को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने जहानाबाद थाना क्षेत्र के मुठेर ग्राम निवासी रोहम मोची, गणेश मोची, देवी लाल मालाकार, कैलाश मालाकार, कारू मांझी एवं शत्रुघ्न मांझी को दोषी पाते हुए भादिव की धारा 364/149 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं सभी को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को धारा 452 भादवि के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष साधारण कारावास एवं धारा 323 भादवि के तहत छह माह साधारण कारावास एवं अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र केवट ने बताया कि मुठेर निवासी सूचक सुरेश साव ने जहानाबाद थाने में मामला दर्ज कराया था उसने कहा था कि पूर्व की दुश्मनी के कारण सभी अभियुक्तों ने मिलकर 23 अगस्त 2004 की रात्रि में सूचक के 16 वर्षीय पुत्र अश्विनी कुमार को जबरन घर से खींच कर जान से मारने की नीयत से लेकर चले गये थे. सूचक का कहना था कि पूर्व में भी अभियुक्तों ने उसके एक पुत्र पवन कुमार के साथ मारपीट की थी इसके लिए सूचक ने पूर्व में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था.
