Jati janganana bihar 2023: बिहार में जाति जनगणना (Bihar Caste Census) पर बड़ा अपडेट पटना हाईकोर्ट से आया है. बिहार सरकार की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बिहार में जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी थी. इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी थी. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार सरकार ने याचिका दायर की थी कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए. इस याचिका को पटना हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है. अब 3 जुलाई को ही इस मामले पर सुनवाई की जाएगी.
बिहार सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश के तहत बिहार में चल रहे जातिगत गणना पर रोक लगा दिया था. जिसके बाद सामान्य प्रशासन की ओर से जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया था कि तत्काल प्रभाव से जाति गणना के सेकेंड फेज के काम को रोक दिया जाए. वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जुलाई का दिन तय किया था. बिहार सरकार ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम फैसले को अंतिम फैसला जैसा बताया.
3 जुलाई को ही होगी सुनवाई, बिहार सरकार की याचिका खारिज
बिहार सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में इंटरलोकेट्री याचिका दायर की गयी थी. जिसमें अपील की गयी थी कि 3 जुलाई के लिए सुनवाइ को नहीं टाला जाए. उससे पहले ही सुनवाई कर दी जाए. इसी याचिका पर आज मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. मंगलवार को अदालत ने बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी. जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई पूर्व निर्धारित तिथि यानी 3 जुलाई को ही होगी.
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