सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए थानाध्यक्ष ने लोगों को किया जागरूक

लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने पहल की है.

चकाई . लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चकाई थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने पहल की है. वे गुरुवार को चकाई बाजार के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को सड़क की तरफ रुख करने का आग्रह किया. इस दौरान थानाध्यक्ष ने लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानों, बैंकों, शोरूम पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर प्रतिष्ठान में लगे कैमरे का फेस सड़क की ओर करने का आग्रह किया ताकि किसी भी प्रकार की क्राइम की घटना होने पर अपराधियों को चिह्नित करने के लिए उस कैमरे का सहारा लिया जा सके. थानाध्यक्ष ने बताया कि बिहार पब्लिक सेफ्टी मेजरस एक्ट 2024 के तहत सभी व्यवसायियों को अपने खर्चे से दुकान की सुरक्षा के लिए अपने प्रतिष्ठान में कैमरा लगाना है और उसका फेस मुख्य सड़क की तरफ रखना है. इसके अलावा कैमरे का सीसीटीवी फुटेज 30 दिनों तक सुरक्षित रखना है. थानाध्यक्ष ने इस नियम के बारे में भी व्यवसायियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वह जल्द ही चकाई बाजार के व्यवसायियों के साथ एक बैठक कर इस बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, ताकि लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी हो और इस नियम से प्रभावित होकर लोग अपने-अपने प्रतिष्ठान में कैमरा लगाये और उसका फेस सुरक्षित रखकर अपने इलाके को भी सुरक्षित रखें.

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लेखक के बारे में

By Pankaj kumar singh

पंकज कुमार सिंह प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के जमुई कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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