पहले दिन नहीं हुआ एक भी नामांकन, दीपावली के दिन भी जारी रहेगा कार्य

दूसरे चरण में जमुई जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इसे लेकर सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

जमुई . दूसरे चरण में जमुई जिले की चार विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है. इसे लेकर सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री नवीन ने बताया कि बताया कि पहले दिन एक भी नामांकन दर्ज नहीं किया जा सका है. जिलाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर तय की गयी है. नाम निर्देशन पत्र के संविक्षा की तिथि 21 अक्तूबर, नाम वापसी की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर तय किया गया है. गौरतलब है कि 11 नवंबर को मतदान होना है. जबकि 14 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी.

बनाये गये हैं चार नाम निर्देशन स्थल

जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन दायर करने वाले प्रत्याशियों की सुविधा को लेकर चार नाम निर्देशन स्थल बनाये गये हैं. 240 सिकंदरा विधानसभा को लिए जमुई जिला अपर समाहर्ता कार्यालय में नाम निर्देशन स्थल बनाया गया है. जमुई विधानसभा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में, झाझा विधानसभा के लिए उप विकास आयुक्त कार्यालय में तथा चकाई विधानसभा के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय के न्यायालय कक्ष में नाम निर्देशन स्थल बनाया गया है. बताते चलें कि इन चारों जगह पर अभ्यर्थी अपना नामांकन कर सकते हैं. जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर कुल 22 कोषांगों का गठन किया गया है. जिसमें निर्वाचन कोषांग, कार्मिक कल्याण कोषांग, डिजिटल वीडियो कैमरा वेब कास्टिंग कोषांग, प्रेक्षक कोषांग, मीडिया कोषांग, स्वीप कोषांग, आचार संहिता कोषांग, वाहन प्रबंधन कोषांग सहित अन्य कई तरह के कोषांग शामिल हैं.

100 मीटर के दायरे में आयेंगे केवल तीन ही वाहन

जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी के दस्ते में या उनके साथ अधिकतम तीन ही वाहन अंदर आ सकते हैं एवं नामांकन के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में केवल पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. प्रतिदिन सुबह 11:00 से दोपहर बाद 3:00 तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जा सकता है. कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चार प्रतियों में नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकते हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 अक्तूबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया था. लेकिन इस दिन भी नाम निर्देशन प्राप्त पत्र प्राप्त किया जायेगा. बताते चलें कि 20 अक्तूबर को ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है.

प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 40 लाख रुपये

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये ही खर्च कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यार्थियों को बैंक खाते से ही सारे खर्च करने होंगे और उन्हें नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले ही यह खाता खुलवा लेना होगा, ताकि नामांकन के समय उक्त खाता के विवरण की जानकारी वह दे सकें. अभ्यर्थी केवल चेक ड्राफ्ट अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही किसी भी प्रकार की राशि प्रदान कर सकेंगे इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को दस हजार से अधिक का भुगतान करना है तो इस सूरत में भी उन्हें चेक ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही पैसों का भुगतान करना पड़ेगा. अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध कराया करना होगा. अन्यथा स्टार प्रचारकों पर किए गए खर्च को भी अभ्यर्थी के खर्चे में ही जोड़ दिया जायेगा.

प्रचार के दौरान लेनी पड़ेगी यह सारी अनुमति

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रचार के दौरान रैली सभा इत्यादि की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही किसी भी प्रकार की रैली या सभा का आयोजन किया जाएगा. चुनाव में प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से लेनी होगी. इसके साथ ही हेलीपैड इत्यादि के उपयोग की स्वीकृति जिला पदाधिकारी के स्तर से गठित एकल खिड़की व्यवस्था से दी जा रही है. उन्होंने बताया कि इसे लेकर एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है. जिसमें लाउडस्पीकर की स्वीकृति एवं रैली, सभा, जुलूस वाहन इत्यादि की स्वीकृति प्रदान की जाएगी.

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By PANKAJ KUMAR SINGH

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