जमुई में हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Jamui Murder Case Verdict: जमुई व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है. अदालत ने वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ा संदेश दिया है कि गंभीर अपराध करने वालों को कानून से राहत नहीं मिलेगी.

जमुई से अर्जुन अरनव की रिपोर्ट

Jamui News : जमुई जिले में हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जमुई की अदालत ने सत्र वाद संख्या 143/21, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 296/20 में सुनाया.

हत्या के मामले में दोषी करार

अदालत ने गोवरदाहा गांव निवासी संजय रविदास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 एवं 34 के तहत दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

वैज्ञानिक साक्ष्यों ने मजबूत किया केस

मामले की जांच के दौरान जमुई पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में मजबूत चार्जशीट प्रस्तुत की थी. पुलिस द्वारा पेश किए गए वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत ने महत्वपूर्ण माना.इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होने पर सख्त फैसला सुनाने तक पहुंची.

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी

इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की. उन्होंने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे मामले में अभियोजन पक्ष का दावा मजबूत हुआ.

फैसले से पीड़ित पक्ष में संतोष

अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है. वहीं जिले में इस निर्णय को हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका का सख्त संदेश माना जा रहा है.कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत करते हैं और अपराधियों में भय पैदा करते हैं.

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Published by: Amit kumar sinh

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