शराब के नशे में पत्नी को पीटने वाले पति को कोर्ट ने सुनायी सजा

अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा

जमुई. शराब के नशे में पत्नी की पिटाई करने के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए सजा सुनायी है. घरेलू हिंसा के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी सजा सुनाई है. मामला जिले के झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडीह टहवा गांव से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार उक्त गांव निवासी गोविंद दास ने अपनी पत्नी साधना देवी के साथ मारपीट की थी. मामले में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधीर सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए गोविंद दास को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. मामला 17 मई 2023 की दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब गोविंद दास ने शराब के नशे में अपनी पत्नी साधना देवी को बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया था. घटना की सूचना मिलने पर साधना देवी की मां हेमंती देवी मौके पर पहुंचीं और अपनी बेटी को इलाज के लिए झाझा ले गयीं, जहां डॉक्टर से उसका उपचार कराया गया. इसके बाद झाझा थाना में कांड संख्या 235/23 दर्ज हुआ. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से मकेश्वर यादव, मुकेश यादव और मनोज पासवान अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश कीं. सुनवाई के बाद अदालत ने गोविंद दास को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 506 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, धारा 323 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत 1 माह सश्रम कारावास और 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

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By PANKAJ KUMAR SINGH

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