बिहार में जमीन की दाखिल-खारिज व्यवस्था बदली, अब इवेन-ऑड से ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन म्यूटेशन…

बिहार में जमीन की ऑनलाइन दाखिल-खारिज की नयी व्यवस्था शुरू हो गयी है. अब इवेन-ऑड प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन दाखिल-खारिज कर सकेंगे. पहले पांच अंचलों में ये व्यवस्था थी लेकिन अब बिहार के सभी अंचलों में ये व्यवस्था शुरू कर दी गयी थी.

By Prabhat Khabar Print Desk | March 2, 2023 8:27 AM

Bihar Land News: बिहार के सभी अंचलों में बुधवार से ऑनलाइन दाखिल खारिज (online dakhil kharij) की ऑड-इवेन प्रक्रिया से शुरुआत हो गयी. इससे पहले यह प्रक्रिया इसी साल 18 जनवरी से पायलट के तौर पर राज्य के पांच अंचलों में शुरू की गयी थी. वहीं अब पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया गया है.

पहले ये प्रक्रिया इन 5 अंचलों में थी

पहले ये प्रक्रिया पटना जिले में फतुहा, भागलपुर जिले के सबौर, सिवान जिले के सिवान सदर, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज और समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर अंचल में शुरू हुई थी. यह सफल रहने के बाद सभी अंचलों में लागू करने का निर्णय लिया गया. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा था. विभाग ने ऑनलाइन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया है.

सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किये गये

जमीन वादों के निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर में राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी के लॉगिन में आवश्यक बदलाव किये गये हैं. सॉफ्टवेयर में स्वतः ऑड नंबर के हल्का से संबंधित वाद अंचल अधिकारी के लॉगिन में दिखेगा. इवेन नंबर के हल्का से संबंधित बाद राजस्व अधिकारी के लॉगिन में दिखेगा. राजस्व अधिकारी के नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी ही ऑड और इवेन दोनों हल्का के वादों से संबंधित आम-खास सूचना, सुनवाई, दाखिल खारिज आदेश, शुद्धि पत्र इत्यादि का काम करेंगे.

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अंचलाधिकारी के पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में…

अंचलाधिकारी के पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में ऑड और इवेन दोनों हल्का के वादों से संबंधित आम-खास सूचना, सुनवाई, दाखिल खारिज आदेश, शुद्धि पत्र इत्यादि का कार्य राजस्व अधिकारी देखेंगे. राजस्व अधिकारी के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा वरीय राजस्व कर्मचारी को राजस्व अधिकारी के कार्य का प्रभार पहले की तरह दिया जायेगा.

Published By: Thakur Shaktilochan

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