ओटीटी फ्राइडे स्टोरी मामले में हाइकोर्ट ने आरोपितों को दी राहत, जानें क्या है मामला...

ओटीटी फ्राइडे स्टोरी मामले में पटना हाइकोर्ट ने आरोपितों को राहत दी हैं. जस्टिस डा अंशुमान की कोर्ट ने एसवीयू द्वारा दर्ज एफआइआर को रद्द करने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सभी संबंधित आरोपित जांच में सहयोग करें.

पटना. ओटीटी फ्राइडे स्टोरी मामले में पटना हाइकोर्ट ने आरोपितों को राहत दी हैं. जस्टिस डा अंशुमान की कोर्ट ने एसवीयू द्वारा दर्ज एफआइआर को रद्द करने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि सभी संबंधित आरोपित जांच में सहयोग करें. इसके साथ ही सभी लोग एक हलफनामा दायर कर यह कहें कि वह जांच के दौरान कोई तथ्य नहीं छिपायेंगे.

एजेंसी को जांच में सहयोग करें आरोपित

कोर्ट ने कहा कि कानून में सभी व्यक्ति जांच एजेंसी को सहयोग करने को बाध्य है. कोर्ट ने जांच एजेंसी को छानबीन पूरी करने के बाद इसकी जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने को कहा है. तब तक किसी आरोपित के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में अब अमित लोढ़ा की अपील पर चार हफ्ते बाद यानी 24.04.2023 को सुनवाई होगी. इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच एजेंसी कोई कठोर कदम नहीं उठायेगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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