गुजरात की अदालत आज तेजस्वी यादव पर ले सकती है बड़ा फैसला, मानहानि मामले पर होगी अहम सुनवाई

गुजरात के अहमदाबाद की अदालत में बुधवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बड़ा फैसला आ सकता है. गुजराती ठग वाले बयान को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को लेकर आज अदालत में अहम सुनवाई होनी है.

गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि केस में अहम सुनवाई होने वाली है. ऐसी संभावना है कि आज यानी 28 जून को अदालत कुछ अहम फैसला ले सकती है. अदालत ने पिछली सुनवाई में 28 जून को केस क्लोज करने की बात कही थी.

मानहानि मामले पर अदालत में सुनवाई

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आज बुधवार को बड़ा फैसला आ सकता है. गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आज तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई होने वाली है. 26 अप्रैल को यह केस दाखिल किया गया था जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने 28 जून को केस क्लोज करने की बात कही थी. जिसके बाद अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस केस की दिशा को लेकर आज निर्णय सामने आ सकता है.

गुजराती ठग बयान से विवाद छिड़ा

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने एक बयान को लेकर विवाद में घिरे हुए हैं. बयानबाजी करने के दौरान उनके बोल बिगड़ने का आरोप लगा है. तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मार्च महीने में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेहुल चौकसी पर बोलते हुए गुजराती ठग शब्द का इस्तेमाल किया जो पूरे गुजरात के लोगों का अपमान है. अहमदाबाद के ही सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने ये आरोप लगाए और केस दर्ज कराया था. इस मामले में अदालत में लगातार सुनवाई की जा रही है.

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अदालत आज ले सकती है बड़ा फैसला

बताते चलें कि कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बयान की सीडी मांगी थी. पिछली सुनवाई में गवाहों को एकबार फिर से पेश कराया गया था. शुक्रवार को अदालत में याचिकाकर्ता ने पांच गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया था जिनका बयान दर्ज किया गया. मानहानि के आरोप कितने मजबूत हैं इसे देखा गया है. वहीं इस मामले पर आज बुधवार को दोपहर में अदालत की सुनवाई शुरू होने वाली है. अदालत आज तय कर सकती है कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ जो सबूत दिए हैं, वो मानहानि का केस चलाने के लिए पर्याप्त हैं? इस मामले में तेजस्वी यादव को समन करना उचित होगा या नहीं, इसपर अदालत फैसला ले सकती है.

Published By: Thakur Shaktilochan

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