Vaishali News: वैशाली जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में एक बड़ी सफलता हासिल की है. उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलिगांव थाना क्षेत्र के अगरेल खुर्द गांव में छापेमारी की. वहां से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब एवं बीयर की बड़ी खेप बरामद की गई है.
भारी मात्रा में बीयर बरामद
उत्पाद विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चिन्हित ठिकाने पर की गई इस छापेमारी के दौरान टीम ने किंगफिशर बीयर के कुल 08 कार्टून जब्त किए. इन सभी कार्टूनों को मिलाकर कुल 96.000 लीटर बीयर बरामद की गई है. इसके साथ ही भारी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड और साइज की विदेशी शराब की बोतलें भी कार्टूनों में बंद पायी गयीं, जिसे जब्त कर लिया गया.
विदेशी शराब की बड़ी खेप
बरामदगी के आंकड़ों का ब्योरा देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मौके से 375 एमएल के 12 कार्टून में कुल 108.000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई. इसके अलावा 180 एमएल के 14 कार्टून में 120.960 लीटर विदेशी शराब, पुनः दूसरे ब्रांड की 375 एमएल के 04 कार्टून में 36.000 लीटर विदेशी शराब तथा व्हिस्की के 180 एमएल के 05 कार्टून में 43.200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है.
404 लीटर शराब जब्त हुई
उत्पाद विभाग की इस विशेष दंडात्मक कार्रवाई के दौरान कुल 308.160 लीटर कीमती विदेशी शराब एवं 96.000 लीटर किंगफिशर बीयर पाई गई. इस प्रकार टीम ने कुल मिलाकर 404.160 लीटर अवैध शराब को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह जब्त कर लिया है. उत्पाद विभाग की इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के शराब माफियाओं और धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है.
महुआ थाने में केस दर्ज
इस बड़ी खेप की बरामदगी के बाद उत्पाद थाना, महुआ द्वारा फरार अज्ञात मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत और कड़ी धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम इस धंधे में शामिल फरार अभियुक्तों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
शराबबंदी कानून का सख्त पालन
मामले की पुष्टि करते हुए उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वैशाली जिले में शराबबंदी कानून का प्रभावी और पूर्ण अनुपालन कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शराब के अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं तस्करी के काले कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी सुनिश्चित की जाएगी.
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