hajipur news. तीन युवकों को गोली मार जख्मी करने के आरोप में दो दोषी करार
25 जनवरी 2023 की शाम महुआ थाना क्षेत्र के सदापुर निवासी सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा वाजितपुर निवासी बच्चा बाबू टहलते हुए स्थानीय पंचमुखी चौक पहुंचे थे, इसी दौरान गोली मारी गयी
हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद गयासुद्दीन ने तीन युवकों को गोली मारकर जख्मी कर दिए जाने के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया. अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान लड्डू ने बताया कि 25 जनवरी 2023 की शाम महुआ थाना क्षेत्र के सदापुर निवासी सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा वाजितपुर निवासी बच्चा बाबू टहलते हुए स्थानीय पंचमुखी चौक पहुंचे थे. इसी दौरान एक बाइक पर सवार महुआ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर निवासी प्रिंस कुमार और गौरव मिश्रा वहां आये और अंधाधुंध गोलियां चलाई. इसके कारण सौरभ कुमार, सचिन कुमार तथा बच्चा बाबू गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इस घटना को लेकर सौरभ कुमार ने गोली मारकर जानलेवा हमला किए जाने की प्राथमिकी प्रिंस कुमार तथा गौरव मिश्रा के विरुद्ध महुआ थाना कांड संख्या 34/2023 दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने 19 सितंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. न्यायालय में इन दोनों के विरुद्ध 03 मई 2024 को आरोप गठन किया. इस मामले में अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान द्वारा कराए गए 09 साक्षियों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद प्रिंस कुमार और गौरव मिश्रा को गोली मारकर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया. इस मामले में गौरव मिश्रा और प्रिंस कुमार के विरुद्ध सजा की बिदुं पर सुनवाई के लिए 07 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
