hajipur news. मतगणना के लिए तैयारियां पूरी, पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जायेगा स्ट्रांग रूम
डीएम वर्षा सिंह एवं एसपी ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में संपूर्ण प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र मतगणना दिवस के लिए सजग, सतर्क और तत्पर है
हाजीपुर. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण ‘मतगणना’ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम वर्षा सिंह एवं एसपी ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में संपूर्ण प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र मतगणना दिवस के लिए सजग, सतर्क और तत्पर है. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने आर कालेज एवं हरिवंशपुर स्थित मतगणना केंद्र का अधिकारियों की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तैयारी की बारीकियों का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतगणना केंद्र पर आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्था समय से पूर्व सुनिश्चित का निर्देश दिया, ताकि मतगणना की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा या विलंब न हो.
वज्रगृह बना सुरक्षा का अभेद्य किला
दोनों बज्रगृह सह मतगणना केंद्र को प्रशासन ने सुरक्षा के अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है. यहां तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है. पहले घेरे में जिला पुलिस बल, दूसरे घेरे में बिहार सैप के जवान और तीसरे एवं सबसे भीतरी घेरे में अर्द्धसैनिक बल तैनात हैं. मतगणना परिसर में सीसीटीवी कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इनमें मतगणना पर्यवेक्षक, प्रत्याशी या उनके अधिकृत गणना या चुनाव एजेंट, मतगणनाकर्मी और सहयोगी कर्मी शामिल होंगे. अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. उनके लिए परिसर के बाहर पार्किंग की भी व्यवस्था की गयी है.
स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की मदद से रखी जा रही नजर
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन- 2025 के तय कार्यक्रम के अनुसार जिले के हाजीपुर, राघोपुर एवं पातेपुर विधानसभा का मतो की गिनती हरिवंशपुर स्थित आईटीआई बालक में होगा तथा लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर एवं महनार विधानसभा क्षेत्र के मतो की गणना आरएन कॉलेज स्थित प्रशासनिक भवन में की जायेगी। दोनों ब्रजगृह में चारों तरफ सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जा रही है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। डीएम स्वयं प्रतिदिन स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते है। ईवीएम के मतो की गणना सुबह 8 बजे से की जायेगी। डाक मतपत्रों की गिन्ती प्रारंभ करने के लिए अलग से टेबल बनाया जाएंगा। ईवीएम के मतो की गणना विधानसभावार और चक्रवार होगी। सभी आठ विधानसभा क्षेत्र के मतो की गिनती अलग-अलग कक्षों में की जायेगी। मतगणना में ईवीएम के मतो की गिनती के लिए कक्ष में 14 से 19 टेबल होगी।अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जायेगा
जानकारी के मुताबिक मतगणना के प्रारंभ होने के पहले सुबह 6 बजे निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त गणना प्रेक्षकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जायेगा। इसके एक दिन पहले 13 नवंबर की शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिला कोषागार के डबल लॉक को राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा तथा डाकमत पत्रों की पेटियों को जीपीएस युक्त वाहन से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना स्थल ले जाया जायेगा।प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार अपने एक-एक गणना अभिकर्ता कर सकेंगे नियुक्त
इवीएम की मतगणना के लिये प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार अपने एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। इसके साथ ही ईटीपीबीएस मतपत्रों की स्कैनिंग एवं डाक मतपत्रों की गिनती में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर भी उम्मीदवार अपने एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एआरओ की टेबल पर भी एक-एक गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी।
मतगणना स्थल पर धूम्रपान भी प्रतिबंधित रहेगा
गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अथवा उसके चुनाव अभिकर्ता को प्रारूप 18 में पासपोर्ट आकार की फोटो के दो प्रतियों में सूची आरओ के कक्ष में देनी होगी। उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के दिन सुबह 7 बजे के पूर्व मतगणना स्थल पर प्रवेश कर लेना होगा। मतगणना स्थल पर केवल पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। मतगणना कक्ष में गणना अभिकर्ता मोबाईल फोन, आई पेड, लैपटॉप अथवा आडियो-वीडियो रिकार्ड करने में सक्षम कोई अन्य अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। मतगणना स्थल पर धूम्रपान भी प्रतिबंधित रहेगा। गणना अभिकर्ता को सादा पेन या पैंसिल, सादा कागज या नोटपैड तथा मतदान की समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ताओं को दिये गये प्रपत्र 17-सी की द्वितीय प्रति ले जाने की अनुमति होगी।मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी
मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता को सख्त अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखने में पूरा सहयोग करना होगा। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिये गये सभी निर्देशों की अवहेलना करने पर बाहर किया जा सकेगा। मतगणना की प्रक्रिया के दौरान मतगणना अभिकर्ता एवं अन्य को दूसरे मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
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