बकाया कर एकमुश्त जमा करने पर मिलेगी राहत

नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत नगर परिषद ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना वन टाइम सेटलमेंट लागू कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत नगर परिषद हाजीपुर क्षेत्र के लोगो को लंबित संपत्ति करों का भुगतान करने पर नागरिकों को राहत मिलेगी.

By DEEPAK MISHRA | October 4, 2025 10:00 PM

हाजीपुर. नगर परिषद क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिली है. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं संपत्ति कर नियमावली 2013 के तहत नगर परिषद ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना वन टाइम सेटलमेंट लागू कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत नगर परिषद हाजीपुर क्षेत्र के लोगो को लंबित संपत्ति करों का भुगतान करने पर नागरिकों को राहत मिलेगी. इस संबंध में नगर परिषद सभापति डा संगीता कुमारी एवं नगर परिषद से कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया है कि योजना के अनुसार यदि कोई करदाता 31 मार्च 2026 तक अपने लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे ब्याज और पेनाल्टी से पूर्ण छूट मिल जाएगी. यानी करदाता को केवल मूल कर राशि का ही भुगतान करना होगा. इस प्रकार जो लोग वर्षों से संपत्ति कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया का निपटारा आसानी से कर सकते हैं. इस मौके पर सभापति कहा कि यह योजना नगर परिषद क्षेत्र की जनता के लिए एक तोहफ़ा है. लंबे समय से लोग ब्याज और जुर्माने के कारण बकाया कर जमा करने में असमर्थ थे. इस योजना से उन्हें राहत मिलेगी और नगर परिषद का भी राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी. दूसरी ओर नागरिकों को वर्षों पुराने कर बकाया से मुक्ति भी मिल सकेगी. मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर समय पर कर चुकाएं और हाजीपुर को विकास में भागीदार बनाए. कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि आम लोग इस योजना का लाभ कई तरीकों से उठा सकते हैं. करदाता नगर निकाय कार्यालय, कामन सर्विस सेंटर, स्थायी शिविर, चलंत शिविर या आनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. भुगतान की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें. इस योजना के अंतर्गत सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सरकारी संस्थानों की संपत्ति कर को शामिल किया गया है. इसका सीधा लाभ आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों और संस्थाओं को भी मिलेगा. इस योजना की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2026 तक रहेगी.

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