राजापाकर. प्रखंड की जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया पर वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर पदच्युत करने की अनुशंसा की गयी है. बताया गया कि जिम पोर्टल से पंचायत में जिम का सामान खरीदना था, लेकिन मुखिया ने 15वीं वित्त योजना की राशि से लगभग 15 लाख की खरीद की. इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आपत्ति दर्ज किया था, जिसके आलोक में लोक प्रहरी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया संजय राम को विभागीय आदेश की अवहेलना व कर्तव्य निर्वहन में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया. दोषी पाये जाने के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत पदच्युत करने की अनुशंसा की है. यह आदेश 14 अगस्त को उपनिदेशक पंचायती राज तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पत्रांक 162 द्वारा निर्गत किया गया है. जिला पदाधिकारी वैशाली को आदेश दिया गया है कि मुखिया के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करे.
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