hajipur news. बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में मुन्ना शु्क्ला व सूरजभान दोषमुक्त

वर्ष 1997 में हाजीपुर- मुजफ्फरपुर मार्ग पर हाजीपुर मंडल कारा से मुजफ्फरपुर ले जाय जाने के दौरान हुई थी हत्या

हाजीपुर . जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार शर्मा ने बहुचर्चित बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और सूरजभान सिंह को दोषमुक्त कर दिया. बहुचर्चित बबलू श्रीवास्तव हत्याकांड में नामजद अभियुक्त पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को बेउर जेल से हाजीपुर व्यवहार न्यायालय गया था.इस संबंध में बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ शर्मा ने बताया कि अभी बृज बिहारी हत्या कांड में सजायाफ्ता मुन्ना शुक्ला को बेऊर जेल से यहां न्यायालय में पेश किया गया. मालूम हो कि वर्ष 1997 में हाजीपुर -मुजफ्फरपुर मार्ग पर सराय थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर पटेढ़ा गांव में मंडल कारा हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जेल में ले जाए जा रहे बबलू श्रीवास्तव की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी. इस फायरिंग में बबलू श्रीवास्तव की मौत हो गयी थी. इस हमले में कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए थे. इस घटना को लेकर सराय थाना कांड संख्या 114/1997 दर्ज की गयी थी. इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला तथा पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी. इस मामले के अभियोजन पक्ष के 31 साक्षियों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद दोनों को दोषमुक्त कर दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >