hajipur news. पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 8 जनवरी, 2023 को राहुल कुमार ने मां के साथ मिलकर ममता देवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी

हाजीपुर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन सिंह की अदालत ने लगभग तीन वर्ष पूर्व दहेज की खातिर एक विवाहिता को पेट्रोल छिड़क कर जलाने और बाद में उसकी मृत्यु होने के मामले में आरोपी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला बुधवार को सुनाया गया. लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने बताया कि देवरिया थाना क्षेत्र के बुधानपुर निवासी ममता देवी की शादी 30 जून 2017 को वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना निवासी राहुल कुमार से हुई थी. विवाह के बाद आरोपी पति और उसके परिजनों द्वारा दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 8 जनवरी, 2023 को राहुल कुमार ने मां के साथ मिलकर ममता देवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी. घटना की सूचना पर मृतका के पिता उसे इलाज के लिए श्रीकृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले गए, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया. पटना जाते समय पुलिस ने रास्ते में उसका बयान दर्ज कर वीडियोग्राफी कराई, जिसमें उसने अपने पति और सास पर आग लगाने का आरोप लगाया. नाजुक हालत के कारण पीएमसीएच से उसे घर भेज दिया गया, जहां 25 जनवरी 2023 को उसकी मौत हो गई. मृतका के पिता अवधेश प्रसाद ने पुत्री के पति राहुल कुमार और सास गुलाबी देवी के विरुद्ध दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद 30 अगस्त 2023 को राहुल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया. 16 सितंबर 2023 को मामले में संज्ञान लिया गया तथा 11 अक्टूबर 2023 को आरोप गठन हुआ. लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत 10 गवाहों के बयान और प्रतिपरीक्षण के बाद अदालत ने 15 नवंबर 2025 को राहुल कुमार को दोषी करार दिया. सजा के निर्धारण पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे बुधवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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