(हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट)
Hajipur News: राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने, अवैध अतिक्रमण एवं पार्किंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. इस दौरान राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) के संचालन, दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान एवं वहां सुरक्षात्मक उपाय लागू करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पार्किंग व्यवस्था विकसित करने का निर्देश
बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए. इसको लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि सड़क किनारे स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए तत्काल नोटिस जारी किया जाए. यदि कोई प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग पार्किंग स्थल के रूप में करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
ठेला-वेंडरों और अवैध संरचनाओं के खिलाफ चलेगा अभियान
राजमार्गों को अतिक्रमणमुक्त बनाने के लिए ठेला, वेंडर एवं अवैध संरचनाओं को हटाने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और राजमार्ग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित 19 सदस्यीय जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स द्वारा नियमित निगरानी करने का निर्णय लिया गया.
दुर्घटना संभावित स्थलों पर बढ़ाए जाएंगे सुरक्षा उपाय
राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यकतानुसार रम्बल स्ट्रिप, जेब्रा क्रॉसिंग, व्हाइट लाइन मार्किंग, स्पीड लिमिट बोर्ड, स्पीड डिटेक्टर सहित अन्य सुरक्षा उपकरण एवं संकेतक लगाए जाएंगे. सभी संवेदनशील एवं दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर वहां त्वरित सुरक्षात्मक उपाय करने तथा राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सके.
जन-जागरूकता अभियान के बाद होगी कार्रवाई
बैठक में नगर निकायों के पदाधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमणमुक्त बनाने के निर्देश दिए गए. इसके लिए व्यापक स्तर पर माइकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा उसके बाद प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर
राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में एनएचएआई एवं पीडब्ल्यूडी की अनापत्ति के बिना किसी भी प्रकार का लाइसेंस अथवा एनओसी जारी नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा एम्बुलेंस, रिकवरी क्रेन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया.
रेलवे स्टेशन चौक के पास सड़क मरम्मत का निर्देश
बैठक में सड़क किनारे रेलिंग एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर रिफ्लेक्टर लगाने, रेलवे स्टेशन चौक के समीप क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.
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