hajipur election news. प्रशासन अलर्ट, दोनों मतगणना केंद्रों पर धारा 163 लागू

सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना आज शुक्रवार की सुबह 8:00 बजे सुबह से निर्धारित है. जिले में दो स्थानों पर मतगणना होनी है

हाजीपुर. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के तहत 6 नवंबर को पूरे जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न हो गया था. इसके बाद आज शुक्रवार को जिला मुख्यालय में दो स्थानों पर मतगणना होनी है. इसे लेकर डीएम वर्षा सिंह ने दोनों मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में बीएनएस की धारा 163 लगा दिया है. इसके तहत कई प्रतिबंध लागू कर दिये गये हैं. डीएम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा छह अक्टूबर को की गई थी. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू है तथा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना आज शुक्रवार की सुबह 8:00 बजे सुबह से निर्धारित है. जिले में दो स्थानों पर मतगणना होनी है.

आरएन कालेज में इन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना

1. लालगंज2. वैशाली

3. महुआ

4. राजापाकर

5. महनार

हरिवंशपुर आइटीआइ बालक में इन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना

1. हाजीपुर

2. राघोपुर

3. पातेपुर (अजा)

आज सभी सरकारी व निजी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद

डीएम वर्षा सिंह ने बताया कि मतगणना कार्य अवधि में संभावित भीड़ एवं हाजीपुर नगर पर अन्य मार्गों पर राजनीतिक दलों के वाहनों के दबाव के कारण आज बच्चों को अपने विद्यालय में आने-जाने में परेशानी होगी. इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत वैशाली जिला अंतर्गत सभी निजी-सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कोचिंग संस्थानों में शुक्रवार को शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.

उक्त क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ांसा, ईट पत्थर या मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे.

कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नही लगायेंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नही करेंगे, जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो. उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या न ही चिपकायेंगे, न ही लिखेंगे. जिससे आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन हो. उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचायेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नही उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे. उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.मतगणना के पश्चात किसी भी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जायेगा.

यह आदेश धार्मिक आयोजन पूजा पाठ शादी विवाह, अंत्येष्टि कार्यक्रम, कर्तव्य पर तैनात मजिस्ट्रेट, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों, सरकारी कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. यह निषेधाज्ञा आज रात 11:59 बजे रात्रि तक प्रभावी रहेगा.

B

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >