Gopalganj News : बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मीराटोला में बुधवार को एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह की छापेमारी में बिना वैध निबंधन और आवश्यक चिकित्सीय योग्यता के नर्सिंग होम संचालित किये जाने का मामला सामने आया. जांच के दौरान क्लिनिक में एक महिला मरीज को आइवी के माध्यम से दवाएं दी जा रही थीं. मौके पर दवा दुकान भी संचालित होती मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ ने महिला मरीज को बेहतर उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैकुंठपुर भेज दिया. वहीं, संचालक विपिन कुमार गिरी को हिरासत में लेकर कार्रवाई के निर्देश दिये गये.
ना डिग्री मिली, ना डिप्लोमा, मरीजों का हो रहा था इलाज
एसडीओ के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विपिन कुमार गिरी द्वारा कथित रूप से बिना वैध निबंधन और आवश्यक चिकित्सीय योग्यता के मरीजों का उपचार किया जा रहा था. जांच के दौरान संचालक के पास आवश्यक चिकित्सीय डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलने की बात सामने आयी. प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की.
महिला मरीज को आइवी के जरिये दी जा रही थीं दवाएं
छापेमारी के समय क्लिनिक में एक महिला मरीज मौजूद थी. उसे आइवी के माध्यम से विभिन्न दवाएं दी जा रही थीं. एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए महिला मरीज को आवश्यक चिकित्सीय उपचार के लिए पीएचसी बैकुंठपुर स्थानांतरित कराया.
नर्सिंग होम के साथ दवा दुकान भी मिली संचालित
जांच के दौरान क्लिनिक परिसर में दवा दुकान का संचालन भी पाया गया. प्रशासन ने नर्सिंग होम और दवा दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्रवाई के लिए पीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक को निर्देश दिया है.
डीएम के आदेश पर हुई छापेमारी
बताया गया कि मामले की शिकायत डीएम समीर सौरभ के जनता दरबार में पहुंची थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ. प्रेरणा सिंह ने बुधवार को क्लिनिक पर छापेमारी की. जांच के दौरान संचालक के पास चिकित्सीय योग्यता से संबंधित आवश्यक डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलने की बात सामने आयी.
संचालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई के निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए विपिन कुमार गिरी को तत्काल हिरासत में लिया गया. एसडीओ ने संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही क्लिनिक और दवा दुकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
बिना योग्यता चिकित्सा करने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध चिकित्सीय योग्यता, निबंधन और आवश्यक अनुमति के चिकित्सा संस्थान अथवा दवा दुकान का संचालन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. मीराटोला में हुई कार्रवाई के बाद ऐसे अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को लेकर इलाके में हड़कंप की स्थिति है.
