Gopalganj News : शिक्षक हत्याकांड मामले में मुखिया सहित तीन को मिली जमानत

उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के शिक्षक पिता अरविंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार झीरवा पंचायत के मुखिया मो. नजीर आलम, उनके बेटे शकील अहमद उर्फ झूना और भाजपा नेता नीरज सिंह को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है.

गोपालगंज. उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव में प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के शिक्षक पिता अरविंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार झीरवा पंचायत के मुखिया मो. नजीर आलम, उनके बेटे शकील अहमद उर्फ झूना और भाजपा नेता नीरज सिंह को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. तीनों शुक्रवार की रात चनावे जेल से छूटकर अपने घर लौटे. बता दें कि घटना 10 जनवरी की सुबह की है, जब अरविंद यादव अपने पैतृक घर श्यामपुर से विद्यालय जा रहे थे. रास्ते में घात लगाये बदमाशों ने झीरवा नदी टोला के समीप उन पर फायरिंग कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गयी थी. मृतक के भाई राजीव कुमार के आवेदन पर मुखिया, उनके बेटे शकील व जावेद उर्फ टुना, भाजपा नेता नीरज सिंह और अक्षय यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखिया सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुखिया का बेटा जावेद अब भी फरार है. मामले की गहराई से जांच में पता चला कि शिक्षक अरविंद यादव का जमीन विवाद भगवान टोला निवासी अभिषेक यादव से चल रहा था. पुलिस ने अभिषेक और उसके साथी रंजीत गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की. तकनीकी जांच, सीडीआर और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने मुखिया, उनके बेटों और नीरज सिंह को क्लीन चिट दी. इसके आधार पर आरोपितों की ओर से अधिवक्ताओं ने पटना हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसे सुनते हुए न्यायाधीश सौरेंद्र पांडेय ने साक्ष्य में छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने, जांच में सहयोग और अदालत में उपस्थित रहने की शर्त पर तीनों को 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने निचली अदालत को आरोपितों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रिपोर्ट देने और साक्ष्य छुपाने पर जमानत रद्द करने का निर्देश भी दिया है.

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