जदयू विधायक पप्पू पांडेय व उनके सीए की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, अब 19 को होगी सुनवाई

जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय व उनके सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

गोपालगंज से संजय कुमार अभय की रिपोर्ट गोपालगंज. कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय व उनके सीए राहुल तिवारी के अग्रिम जमानत पर जिला जज तृतीय राजेंद्र पांडेय के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि तय की गयी है. इस दौरान दोनों की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी. वहीं, विधायक के बाहुबली भाई सतीश पांडेय की जमानत पर कोई निर्णय नहीं आया है. कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ इश्तेहार भी जारी हो चुका है. सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र तथा सिविल कोर्ट अधिवक्ता उदय कुमार एवं शेख असगर ने जबकि विधायक के सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित एवं सिविल कोर्ट अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने दलीलें पेश की. वहीं अभियोजन पक्ष से जिला लोक अभियोजक देववंश गिरी उर्फ भानु गिरी तथा अधिवक्ता राजकमल एवं अभिषेक राय ने बहस किया. गौरतलब है कि विधायक व उनके भाई पर मीरगंज थाना के सेमराव गांव के जितेन्द्र कुमार राय के तहरीर पर कुचायकोट थाना में कांड सं- 161/26 दर्ज हुआ. आरोप है कि मुजफ्फरपुर के स्वर्गीय विमल प्रसाद सिन्हा की पत्नी किरण सिन्हा, का अधिकृत कारीन्दा है. उनकी जमीन बेलवा, खाता संख्या 38, खेसरा संख्या 513, रकबा-16 एकड़ 93 डीसमिल जमीन कब्जाने का आरोप लगा था.

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By Dharmendra kumar

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