Anant Singh: (सत्येंद्र पांडेय) मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में आज सुनवाई हुई. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया. जिला जज राजेंद्र पांडेय की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई थी.
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
बचाव पक्ष से पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता नरेश दीक्षित, सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश पाठक, रामनाथ साहु, आजाद शत्रु समेत अन्य वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो स्पष्ट करता है कि विधायक अनंत सिंह दोषी नहीं है. उनका कहना था कि वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया और यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है.
वकील ने यह भी कहा कि जहां अनंत सिंह दिख रहे, उस वीडियो में कहीं भी अश्लील मुजरा नहीं दिख रहा है. साथ ही जिस वीडियो में अश्लील गीत पर डांस हो रहा वहां अनंत सिंह उपस्थित नहीं थे. जबकि गूंजन सिंह भी अनंत सिंह के साथ ही थे. अभियोजन पक्ष के जिला लोक अभियोजक देव वंश गिरी उर्फ़ भानु गिरी ने बताया कि मीरगंज थाना इलाके के सेमराव गांव में आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे.उनके साथ गायक गुंजन सिंह भी थे.
2 और 3 मई को वायरल हुआ था वीडियो
पुलिस के अनुसार, 2 और 3 मई को सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. इसमें प्रतिबंधित हथियार होने की आशंका जताई गई है, जिसकी जांच अभी जारी है. अभियोजन ने कोर्ट को यह भी बताया कि वायरल वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि वीडियो और हथियारों की प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सके. दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट फैसला को सुरक्षित कर लिया.
पुलिस को एसएफएल रिपोर्ट का इंतजार
मीरगंज थाना इलाके के सेमराव गांव में अश्लील पर हथियार लहराते हुए डांसर के साथ ठुमका लगाने के मामले में वीडियो में प्रतिबंधित हथियार होने की आशंका जताई गई है. पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वायरल वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेजवाया है. पुलिस को अब एसएफएल रिपोर्ट का इंतजार है. ताकि वीडियो में लहराने वाली हथियारों की प्रमाणिकता की पुष्टि हो कि उसमें प्रतिबंधित हथियार है कि नहीं.
पुलिस ने गुड्डू राय को भी बनाया आरोपित
मीरगंज थाने में दर्ज कांड 247/26 में मोकामा के विधायक अनंत सिंह, गायक गुंजन सिंह, सेमराव गांव के स्व. गोरख राय के बेटे गुड्डू राय उर्फ अमरेश राय, धर्मेन्द्र राय के बेटे उत्सव राय, डब्ल्यू राय के बेटे प्रियांशु कुमार, सुनील राय के बेटे टिशु राय, बृजेश राय के बेटे सौरव कुमार राय उर्फ टिकोरी राय, टप्पू राय के बेटे विशाल राय, मांझा के सुनील यादव और उनके साथ उपस्थित अज्ञात हथियारबंद समर्थकों की ओर से अश्लील नृत्य करना और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करना गैरकानूनी बताया गया है.
