Gopalganj Auction: बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त और अधिहरित कार व बाइकों की सार्वजनिक नीलामी 21 अगस्त को होगी. समाहरणालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इससे पहले तीन बार नीलामी के बावजूद नहीं बिके वाहनों की पांचवीं नीलामी ‘जो है, जहां है, जैसा है’ के आधार पर की जायेगी. किसी कारणवश 21 अगस्त को नीलामी नहीं होने पर 22 अगस्त को नीलामी आयोजित की जायेगी.
18 अगस्त तक जमा करना होगा आवेदन
नीलामी जिला पंचायत संसाधन केंद्र, गोपालगंज में आयोजित की जायेगी. नीलामी में शामिल होने के इच्छुक लोगों को 18 अगस्त तक आवेदन जमा करना होगा. आवेदन जिला उत्पाद कार्यालय, नव निर्माणाधीन न्यू पुलिस लाइन के समीप फतहा रोड, बसडीला स्थित कार्यालय में लिया जायेगा.
प्रतिभूति राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करनी होगी. एकल आवेदन वाले वाहन की नीलामी नहीं की जायेगी. सफल बोलीदाता को नीलामी समाप्त होने के तुरंत बाद शेष पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी.
नीलामी से पहले वाहन का निरीक्षण जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि बोली लगाने से पहले इच्छुक व्यक्ति वाहन की स्थिति का निरीक्षण कर लें. नीलामी के बाद वाहन में किसी तरह की खराबी सामने आने पर इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी. इसलिए बोली लगाने से पहले वाहन की स्थिति और उपलब्धता की जांच करना जरूरी होगा.
स्क्रैप वाहनों का नहीं होगा नया पंजीकरण
जिन वाहनों के सामने ‘स्क्रैप’ अंकित है, उनका नया पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा. ऐसे वाहनों को कटवाने, ढोने और तौलने की जिम्मेदारी सफल नीलामक्रेता की होगी. विभाग ने बोलीदाताओं को इन शर्तों की जानकारी पहले से लेने की सलाह दी है.
न्यायालय में लंबित मामलों की देनी होगी जानकारी
वाहन मालिक यदि किसी न्यायालय में मामला, अपील या पुनरीक्षण लंबित होने अथवा वाहन मुक्ति संबंधी आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो नीलामी से एक कार्यदिवस पूर्व तक उत्पाद अधीक्षक के समक्ष संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं.
निर्धारित नियम के अनुसार होगी नीलामी
उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि अधिहरित वाहनों की नीलामी निर्धारित नियम और विभागीय एसओपी के अनुसार करायी जायेगी. इच्छुक व्यक्ति समय पर आवेदन और निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर नीलामी में शामिल हो सकते हैं. सभी वाहनों का निरीक्षण नीलामी से पहले किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि स्क्रैप वाहनों का नया पंजीकरण संभव नहीं होगा और वाहन मालिकों को लंबित न्यायिक मामलों की जानकारी समय पर देनी होगी.
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